Norat Mal Nama
06-Oct-2026
दीपावली पर आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के लिए देवली उपखण्ड प्रशासन ने मांगे आवेदन
21 अक्टूबर तक जमा होंगे फॉर्म
देवली ,आगामी दीपावली के त्यौहार को लेकर देवली उपखण्ड क्षेत्र में आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रूबी अंसार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष विस्फोटक आतिशबाजी के लिए 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कुल 15 दिनों की अवधि के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी होंगे। विस्फोटक नियम 2008 के तहत इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि 21 अक्टूबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार माना जाएगा।
इच्छुक आवेदक कार्यालय कार्य दिवसों में निर्धारित समय के भीतर उपखण्ड कार्यालय की न्याय शाखा में जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन के साथ प्रस्तावित दुकान या स्थल के 4 ब्लू प्रिंट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें आसपास के व्यावसायिक स्थलों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। इसके अलावा आवेदक को अपनी 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की प्रति भी साथ लगानी होगी।