Norat Mal Nama
18-Apr-2026
बाल विवाह अपराध, विधिक सेवा समिति ने निकाली जागरूकता रैली
देवली,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति देवली और शहीद सोहन लाल वर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह के विरुद्ध शहर में जागरूकता रैली निकाली गई।
समिति सचिव विजय गौड़ और पीएलवी भगवान कंवर ने आगामी आखातीज व पीपल पूर्णिमा के मद्देनजर बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। कानूनी रूप से विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006' के तहत उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जिसमें विवाह में सहयोग करने वाले पंडित, टेंट व हलवाई भी दंड के पात्र हैं। रालसा के आदेशानुसार प्रशासन व निगरानी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट पर हैं। आमजन बाल विवाह की सूचना तुरंत 1098 या पुलिस को दें, सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बच्चों को बताया कि बाल विवाह मुक्त समाज बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।